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मरते समय दिए गए बयान के अनुसार जलना दुर्घटना: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दहेज के कारण हुई मौत के मामले में 22 साल बाद व्यक्ति को बरी किया
Legal Consultant India 2026-08-22 Criminal

मरते समय दिए गए बयान के अनुसार जलना दुर्घटना: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दहेज के कारण हुई मौत के मामले में 22 साल बाद व्यक्ति को बरी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1998 के दहेज के कारण हुई मौत के मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी किया। कोर्ट ने कहा कि एविडेंस एक्ट की धारा 113-B के तहत कानूनी अनुमान लगाने से पहले अभियोजन पक्ष को IPC की धारा 304-B ​​के ज़रूरी आधार साबित करने होंगे। जस्टिस मनदीप पन्नू ने कहा कि जब मरने वाली महिला ने खुद लगातार यह कहा- जलने के तुरंत बाद और बाद में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए गए मरते समय दिए गए बयान में - कि वह गलती से जली थी, तो अभियोजन पक्ष को दुर्घटना से मौत की संभावना को ठोस तरीके से खारिज करना ज़रूरी था।
कोर्ट ने कहा, "कानूनी अनुमान लगाने से पहले अभियोजन पक्ष को दुर्घटना से मौत की संभावना को भी खारिज करना होगा।" कोर्ट भानु प्रकाश की अपील पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने जगाधरी के एडिशनल सेशन जज द्वारा IPC की धारा 304-B ​​के तहत मिली सज़ा (सात साल की कठोर कैद) को चुनौती दी। मरने वाली महिला के पिता ने भी सज़ा बढ़ाने के लिए एक रिविज़न याचिका दायर की थी। यह मामला अपील करने वाले व्यक्ति की पत्नी गीतिका शर्मा की मौत से जुड़ा था। 4 अगस्त 1998 को ससुराल में वह 90% जल गई थीं और पांच दिन बाद उनकी मौत हो गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, गीतिका को दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जाता था और उनके साथ क्रूरता की जाती थी। उनके पिता ने आरोप लगाया था कि अपील करने वाले व्यक्ति ने उन पर केरोसिन तेल डाला और आग लगाई। हालांकि, मरने वाली महिला का शुरुआती बयान काफी अलग था। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उन्होंने कहा कि वह गलती से जली थीं। बाद में उन्होंने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, जब मजिस्ट्रेट ने बयान देने के लिए उनकी फिटनेस के बारे में डॉक्टर की राय ले ली थी।  हाईकोर्ट मरते समय दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि वह रसोई की दीवार पर पेंट कर रही थीं और पेंट ब्रश को केरोसिन तेल में डुबोते समय केरोसिन उनके कपड़ों और फर्श पर गिर गया। बोतल भी नीचे गिर गई और चूंकि गैस स्टोव चालू था, इसलिए उनके कपड़ों में आग लग गई। हाईकोर्ट ने गौर किया कि मरने वाली महिला ने इन दोनों बयानों में अपने पति या ससुराल के किसी अन्य सदस्य पर कोई आरोप नहीं लगाया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था, जिससे यह साबित हो सके कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान किसी दबाव में लिया गया, या मरने वाली महिला सवाल समझने और समझदारी से जवाब देने की हालत में नहीं थी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा, "इस मामले में स्थिति थोड़ी अलग है और अपील करने वाले के लिए अहम है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए मरने से पहले के बयान (डाइंग डिक्लेरेशन) में अपील करने वाले को दोषी नहीं ठहराया गया। बल्कि, मरने वाली महिला ने कहा था कि उसे जलने की चोटें गलती से लगी थीं।" कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि घटना के बाद गीतिका लगभग पांच दिनों तक जीवित रही। इस दौरान उसके माता-पिता PGI, चंडीगढ़ पहुंच गए और उसकी माँ उसके साथ थी। फिर भी उसके जीवित रहते हुए दहेज के लिए परेशान करने या अपील करने वाले पर उसे आग लगाने का आरोप लगाने वाली कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। 9 अगस्त, 1998 को उनकी मौत के बाद ही FIR दर्ज की गई। जस्टिस पन्नू ने साफ़ किया कि FIR दर्ज करने में देरी अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने के लिए काफ़ी नहीं है। हालांकि, इस मामले के तथ्यों में देरी तब महत्वपूर्ण हो गई जब इसे मृतका के जलने की घटना को 'दुर्घटना' बताने वाले दो समकालीन बयानों के साथ देखा गया। अभियोजन पक्ष ने 3 मई, 1998 के एक नोट पर भी भरोसा किया, जो कथित तौर पर मृतका ने लिखा था। इसमें उसने अपने पति, ससुर और देवर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और कहा कि उसकी मौत के लिए वे ज़िम्मेदार होंगे। कोर्ट ने ज़ोर दिया कि केवल यह साबित करना कि ससुराल में किसी महिला की अप्राकृतिक मौत हुई, IPC की धारा 304-B ​​लागू करने के लिए काफ़ी नहीं है। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी ने दहेज की मांग के लिए या उससे जुड़े मामले में उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया और ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मौत से "ठीक पहले" हुआ। कोर्ट ने कहा कि "ठीक पहले" (soon before) शब्द में निकटता की आवश्यकता शामिल है और दहेज से जुड़ी कथित क्रूरता और मौत के बीच एक "निकट और सीधा संबंध" होना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि एविडेंस एक्ट की धारा 113-B के तहत कानूनी अनुमान (Statutory Presumption) केवल इसलिए अपने आप नहीं बनता कि मौत अप्राकृतिक थी। कोर्ट ने कहा, "इसलिए एविडेंस एक्ट की धारा 113-B के तहत कानूनी अनुमान को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।" इसने समझाया कि यह अनुमान तभी बनता है जब अभियोजन पक्ष IPC की धारा 304-B ​​के ज़रूरी तत्वों को साबित कर देता है। मौजूदा मामले में अभियोजन पक्ष इस बुनियादी तथ्य को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा कि अपीलकर्ता ने मौत से ठीक पहले मृतका के साथ दहेज से जुड़ी क्रूरता या उत्पीड़न किया। कोर्ट ने गौर किया कि दुर्घटनावश जलने की घटना का समर्थन करने वाले सबूतों में डॉक्टर के सामने मृतका का सबसे पहला बयान और मजिस्ट्रेट के सामने उसका बाद का बयान शामिल था। अभियोजन पक्ष ऐसे विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहा जो इन बयानों को अविश्वसनीय साबित कर सकें। इस तर्क को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी संभावना आपराधिक सज़ा का आधार नहीं बन सकती। "सज़ा किसी संभावना या अटकल पर आधारित नहीं हो सकती, खासकर तब जब मृतका ने खुद जलने की घटना को दुर्घटना बताया हो।" कोर्ट ने यह भी दोहराया कि जब तक अभियोजन पक्ष अपराध से जुड़े बुनियादी तथ्यों को साबित नहीं कर देता, तब तक अपनी बेगुनाही साबित करने की ज़िम्मेदारी आरोपी पर नहीं आती। यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष के सबूत 'उचित संदेह से परे साबित' होने की कसौटी पर खरे नहीं उतरे, कोर्ट ने अपील मंज़ूर कर ली और ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सज़ा और दोषी ठहराने का फ़ैसला रद्द किया। Case Title: Bhanu Parkash v. State of Haryana & Anr.

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